
एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका
प्रयागराज। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्विश यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। एल्विश ने नोएडा में रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर से जुड़े मामले में याचिका दाखिल की थी। एल्विश ने याचिका में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट और समन को रद्द करने की कोर्ट से मांग की थी।
क्या है पूरा मामला?
3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में यूट्यूबर एल्विश यादव समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। पीएफए आर्गनाईजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आईपीसी की धारा 289, 284, 120-B, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act की धारा 8, 30, 22, 32, 29 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51, 9, 39, 50, 49, 48ए में एफआईआर दर्ज हुई थी।
सभी पर रेव पार्टी में ड्रग्स, स्नेक वेनम के प्रयोग व जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाने का आरोप लगा था। एल्विश ने विवेचना के बाद कोर्ट में दायर चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था।
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