
काले हिरण केस में नया मोड़
राजस्थान। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में काले हिरण शिकार मामले में लीव-टू-अपील पर सुनवाई की। इस अपील में अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने इस मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। एडवोकेट महिपाल विश्नोई के अनुसार, 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था। इस प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।
मामले की सुनवाई 28 जुलाई
इस मामले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। राज्य सरकार की अपील में ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति के साथ-साथ अभिनेता सलमान खान की सजा से जुड़े मामले को भी शामिल किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित केसों पर एक साथ विचार किया जाएगा।
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