
धार्मिक मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं का खर्च उठाएगी यूपी सरकार
लखनऊ। राज्य सरकार गांवों और शहरों में आयोजित होने वाले धार्मिक मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर अच्छी सुविधाएं देने का खर्च उठाएगी। नगर विकास विभाग ने इसके लिए मानक संचालन क्रिया (एसओपी) जारी की है। शर्त यह है कि न्यूनतम पांच लाख श्रद्धालुओं के आने पर खर्च सरकार देगी।
मुख्य सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से जारी एसओपी के अनुसार, संयुक्त प्रांत मेला अधिनियम के मुताबिक हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में मेला समिति का गठन होगा। नगर आयुक्त सदस्य सचिव होगा। एसडीएम या इससे नीचे के अधिकारी को सस्यद संयोजक बनाया जाएगा। इसके अलावा चार सदस्य होंगे।
मेला समिति की संस्तुति पर धार्मिक मेलों को प्रांतीय मेला घोषित किया जाएगा। इसके लिए धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व, मेला आयोजन की अवधि, मेला का स्वरूप और मेले में औसतन प्रतिभाग करने वालों की संख्या न्यूनतम पांच लाख होनी चाहिए।
मेला समिति सीएसआर फंड और मेले से मिलने वाली निकाय की आय को विस्तृत कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। प्रांतीय मेले के आयोजन के लिए खर्च को सीएसआर फंड, मेले से होने वाली निकाय की आय से सुनिश्चित किया जाएगा। लोक निर्माण, सिंचाई जल संसाधन, पुलिस विभाग और पंचायती राज जैसे विभागों के वित्तीय स्रोतों से कराया जाएगा।
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