विद्युत उपभोक्ताओं को गलत बिल देने पर कार्यकारी सहायक किये गये निलंबित
दया शंकर चौधरी
* ऊर्जा मंत्री ने ग़लत बिल पर की त्वरित कार्रवाई
* उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, कार्मिकों की गलती अक्षम्य अपराध: ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा
लखनऊ। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत् उपभोक्ता को जारी किए गए ग़लत बिल का त्वरित संज्ञान लेकर संबंधित कार्मिक पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश एमडी पूर्वांचल को दिए। ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर जिम्मेदार कार्यकारी सहायक दीपक कुमार तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विद्युत् उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कार्मिकों की ऐसी गलती अक्षम्य अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं का मान सम्मान एवं सुरक्षा सरकार के लिए सर्वाधिक मायने रखता है।
ऊर्जा मंत्री को मंगलवार को देर रात्रि जानकारी मिली कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अंतर्गत कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड हरैया जनपद बस्ती के 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र हरैया के तहत् ग्राम रम सुकरौली चौधरी के विद्युत् उपभोक्ता श्री मोलहू को विभाग द्वारा जनवरी माह का 07 करोड़ 03 लाख 21 हज़ार एक सौ उन्नीस रुपए का विद्युत् बिल दिया गया है।
संबंधित विद्युत उपभोक्ता का जनवरी माह का विद्युत बिल आरडीएफ था, जिसका कुल बकाया धनराशि 65,229 रुपए थी, जिसको 17 जनवरी को उक्त उपभोक्ता का बिल हरैया उपखंड के कार्यकारी सहायक दीपक कुमार तिवारी के द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे त्रुटि बस असेस्ड यूनिट 12174210 किलोवाट अंकित कर दिया गया, जिसको उपखंड अधिकारी द्वारा अप्रूव्ड भी कर दिया गया, जिससे उपभोक्ता का बिल 70321119 रुपए हो गया। इसके पश्चात उपभोक्ता द्वारा इसकी शिकायत करने के बाद बिल को पुनः उपखंड अधिकारी द्वारा 03 फरवरी को संशोधित किया गया और संशोधित बिल 27,274 रुपए बनाकर उपभोक्ता को दिया गया। ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता, विद्युत् वितरण मण्डल बस्ती द्वारा निलंबन की करवाई की गई।
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