चालान माफ़ी के लिए जल्द ही शुरू होने जा रही है खास अदालत
लखनऊ। यदि आप अपने सभी पेंडिंग चालानों से छुटकारा पाने के बारें में सोच रहे है तो अदालत आपके लिए ही बनाई गई है आप इस अदालत में जाकर अपने चालानों को माफ या उनका जुर्माना कम करने के लिए अपील कर सकते है यहां पर आपकी सुनवाई बहुत ही अच्छी तरह से होती है। वर्ष की पहली लोक अदालत 8 मार्च को लगाई जाने वाली है इस अदालत में आप अपने ऊपर लगे जुर्मानों को भी खत्म करवा सकते है इसके लिए बस आपको छोटा सा प्रोसेस भी पूरा करना पड़ जाता है।
ये चालान हो सकते है माफ़: खबरों का कहना है कि लोक अदालत में आप केवल उन्हीं केसों को खत्म कर सकते है, जो नॉर्मल ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर काटे गए है इसमें ट्रैफिक रूल्स तोड़ने का साथ सीट बेल्ट ना पहनना, हेलमेट नहीं होना, रेड लाइट जम्प करना भी जुड़ा हुआ है लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपका जिस व्हीकल पर चालान हुआ है वो पहले से किसी एक्सीडेंट या क्रीमिनल केस में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए यदि उस पर किसी भी तरह का मामला चल रहा होगा उसकी सुनवाई लोक अदालत में नहीं होने वाली इस केस के लिए आपको कोर्ट ही जाना होगा।
लोक अदलत में माफ़ कर दिए जाते है सभी प्रकार के चलान: आपका चालान जहां पर कटा है उसका निपटारा भी आप वहीं की लोक अदालत में भी करवा पाएंगे। दिल्ली में कटे चालान का निपटारा आप नोएडा की लोकअदालत में नहीं करवा पाएंगे यदि आपका चालान नॉर्मल ट्रैफिक रूल तोड़ने के अलावा किसी और वजह से कट गया है तो उसका भुगतान ना तो कम होता है न नहीं उसे माफ़ किया जाएगा इतना ही नहीं ड्रिंक एंड ड्राइव करते पाए गए तो इसका चालान भी बहुत ही कठिनाइयों के बाद ही माफ़ किया जाता है। नशे में ड्राइव करने का मतलब है खुद के साथ आसपास के सभी लोगों को खतरे में डालने की तरह ही होता है यदि आप लोक अदालत के तय वक़्त पर नहीं पहुंच पाते है तो भी आपको अपना चालान हाथ में ही लेकर वापस जाना पड़ जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे टाइम से आधा घंटा पहले ही पहुंचने का प्रयास कर सकते है।
लोक अदालत में चालान को माफ़ करवाने के लिए करना होगा ये काम: खबरों का कहना है कि लोक अदालत में डायरेक्ट जाकर कुछ नहीं होता है इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से रजरिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज्यादा जरुरी है इसके पश्चात आपको टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल सकता है इन्हें लेकर आपको लोक अदालत में समय से पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरुरी होता है।
इस प्रोसेस को जरूर करें फॉलो करें: मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने लिए सबसे पहले इस लिंकपर जाना होगा- nalsa.gov.in/services/legal-aid/how-to-apply और लॉगइन करना होगा इसके बाद अप्लाई लीगल AID पर क्लिक करना होता है। आवेदन ओपन करें, केस के हिसाब से नेशनल लेवल के अथॉरिटी से लेकर पालिका के आधार तक क्लिक करते रहें इसके पश्चात फॉर्म में पर्सनल, ग्रीवेंस और TDS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें ये करने के बाद फॉर्म रजिस्टर होगा इतना ही नहीं यदि आपका चालान जिस जिले में कटा है आपको वहीं की लोक अदालत में इसका निपटारा करवाना होगा नहीं तो आपको वर्चुअल कोर्ट में ही अपनी अपील लेकर जाना पड़ेगा।
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).