
लखनऊ में बालकनी में गमले रखने पर होगी सख्त कार्रवाई
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर के सभी अपार्टमेंट निवासियों के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है जिसमें बालकनी, पैरापेट वॉल या रेलिंग पर गमले रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है यह निर्णय सोमवार को लिया गया है। पुणे की एक हाईराइज बिल्डिंग में गमला गिरने से एक बच्चे की दर्दनाक मृत्यु के बाद लिया गया है LDA ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले फ्लैट मालिकों, सोसाइटी के पदाधिकारियों, और बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अपर सचिव सचिव ने जारी किया आदेशः LDA के अपर सचिव सचिव सीपी त्रिपाठी की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि बालकनी में गमले रखने से गंभीर हादसे हो सकते हैं जैसे कि गमला गिरने से नीचे मौजूद किसी व्यक्ति को चोट या मृत्यु हो सकती है। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) की जिम्मेदारी होगी कि वे निवासियों को इस नियम का पालन करने के लिए जागरूक करें इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप, नोटिस बोर्ड, और व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना अनिवार्य होगा।
आदेश के अनुसार, यदि AOA इस मामले में लापरवाही बरतती है और कोई हादसा होता है तो AOA के अध्यक्ष, सचिव, बिल्डर, और संबंधित फ्लैट मालिक के खिलाफ सक्षम अधिकारी द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी वहीं, जहां AOA का गठन नहीं हुआ है, वहां बिल्डर को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी निवासी बालकनी पर गमले न रखे यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
LDA का यह कदम सुरक्षा को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संदेश देता है लेकिन यह अपार्टमेंट निवासियों के लिए एक बड़ा बदलाव भी है कई निवासी बालकनी में गमले लगाकर अपने घरों को सुंदर बनाते हैं, लेकिन अब उन्हें वैकल्पिक तरीके खोजने होंगे इस आदेश ने सोसाइटी और बिल्डरों पर भी दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि उनकी जवाबदेही अब पहले से कहीं अधिक होगी।
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