
सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में एक सीजीएसटी इंस्पेक्टर और एक बिचौलिये सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार
दया शंकर चौधरी
नई दिल्ली। सीबीआई ने 07 अप्रैल 2025 को अभिषेक स्वामी (बिचौलिया-निजी व्यक्ति) के खिलाफ पीसी अधिनियम 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया) की धारा 7 ए के तहत मामला दर्ज किया, जो सीजीएसटी, बड़ौत, बागपत में कार्यरत है, जिसने अज्ञात लोक सेवक पर अनुचित प्रभाव डालकर शिकायतकर्ता की फर्म को जीएसटी नंबर आवंटित करने के लिए शिकायतकर्ता से 6000/- रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की थी।
पीआईबी की मीडिया क्वेरी के अनुसार, आरोपी अभिषेक स्वामी को शिकायतकर्ता से 6000/- रुपये की अवैध रिश्वत की मांग करते और स्वीकार करते हुए 7 अप्रैल को बड़ौत से रंगे हाथों पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच के दौरान, एक लोक सेवक विवेक कुमार सिंह, इंस्पेक्टर, सीजीएसटी, बड़ौत, बागपत की भूमिका भी सामने आई। यह पता चला है कि आरोपी लोक सेवक विवेक कुमार सिंह ने शिकायतकर्ता की फर्म को जीएसटी नंबर जारी करने के लिए आरोपी निजी व्यक्ति-बिचौलियों के माध्यम से शिकायतकर्ता से 6000/- रुपये की कथित अवैध रिश्वत की मांग की और स्वीकार किया। चूंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और जानबूझकर सही तथ्यों को छिपा रहा था, इसलिए विवेक कुमार सिंह, निरीक्षक, सीजीएसटी, बड़ौत, बागपत को भी 09. अप्रैल. 2025 को गिरफ्तार किया गया। मामले में बागपत और मिर्जापुर में आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज आदि बरामद हुए। जांच जारी है।
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