
बदल गए PF खाते के नियम
लखनऊ। रिटायरमेंट के बाद भी लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित एक जिंदगी जी सकें इस उद्देश्य के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का गठन किया गया था। फिलहाल EPFO को लेकर एक काफी बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में संगठन ने जानकारी देते हुए बताया है कि PF अकाउंट से पैसे निकालने के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किये गए हैं। EPFO ने तत्काल प्रभाव के साथ कोविड-19 एडवांस सुविधा को बंद कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि कोविड-19 एडवांस के तहत अब PF अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकते।
क्या है कोविड-19 एडवांस?
आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान PF खाताधारकों को राहत देने के लिए EPFO ने कोविड-19 एडवांस की शुरुआत की थी। इस सुविधा के तहत कोविड-19 की पहली लहर के दौरान खाताधारकों को नॉन-रिफंडेबल एडवांस प्रदान किया गया था। इसी तरह खाताधारकों की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान 31 मई 2021 में भी कोविड-19 एडवांस जारी किया गया था।
क्यों बंद कर दी सुविधा?
कोविड-19 एडवांस सुविधा के तहत PF खाताधारक अपने अकाउंट में मौजूद कुल रकम का 75% हिस्सा या फिर 3 महीनों की बेसिक आय और डियरनेस अलाउंस को नॉन-रिफंडेबल रकम के रूप में निकाल सकते थे। EPFO ने जारी किए गए सर्कुलर में कहा है कि अब क्योंकि कोविड-19 एक महामारी नहीं रह गई है इसीलिए कोविड-19 एडवांस सुविधा को बंद किया जा रहा है।
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