ट्रेन में यात्रा करने वाले हो जाए सावधान
भोपाल। बिना किसी वैध कारण के ट्रेन की चेन खींचना अब यात्रियों के लिए महंगा साबित हो सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे ने इस पर कड़ा एक्शन लेने का निर्णय लिया है तथा 6 दिसंबर 2024 से इस पर जुर्माना और अन्य सजा का प्रावधान लागू किया जाएगा। अब यदि कोई यात्री बिना उचित कारण के ट्रेन की चेन खींचता है, तो उसे न केवल जुर्माना देना होगा, बल्कि ट्रेन के रुकने का खर्च भी उसे उठाना पड़ेगा।
पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि अक्सर कुछ यात्री बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींच देते हैं, जिससे न सिर्फ ट्रेनें देरी से चलती हैं बल्कि रेलवे को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए 6 दिसंबर 2024 से रेल सुरक्षा बल (RPF) द्वारा एक विशेष अभियान आरम्भ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अवैध चेन पुलिंग पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही ट्रेन रोकने (डिटेंशन) का खर्च भी वसूला जाएगा। रेलवे ने ट्रेन रुकने का खर्च ₹8,000 प्रति मिनट तय किया है।
उदाहरण के लिए, यदि ट्रेन 5 मिनट तक रुकी, तो जुर्माना ₹8,000x5=₹40,000 होगा, जिसमें चेन पुलिंग का ₹1000 जोड़ने पर कुल जुर्माना ₹41,000 होगा। यदि ट्रेन 10 मिनट रुकी, तो कुल जुर्माना ₹8,000x10 + ₹1000 = ₹81,000 होगा। यह जुर्माना और भी अधिक हो सकता है, क्योंकि चेन पुलिंग से प्रभावित अन्य ट्रेनों के डिटेंशन चार्ज भी संबंधित व्यक्ति से वसूले जाएंगे, जो ₹1 लाख तक पहुंच सकता है।
किन मामलों में मान्य है अलार्म चेन पुलिंग?
भोपाल मंडल के अनुसार, केवल दो विशेष परिस्थितियों में अलार्म चेन पुलिंग को वैध माना जाएगा:
आपात स्थिति: यात्री की जान को खतरा हो, जैसे गिरने की स्थिति में दुर्घटना टालने के लिए।
यात्री छूट जाना: 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे या 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग का ट्रेन में चढ़ने से छूट जाना।
इन दो कारणों के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थिति में अलार्म चेन पुलिंग अवैध मानी जाएगी।
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