
संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई कराने की मिली इजाजत
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में सुनवाई करते हुए मस्जिद कमेटी की अपील को स्वीकार कर लिया है।
हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार की मस्जिद कमेटी की अर्जी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई कराने की अनुमति दी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना ही ऐसा करना होगा। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में रंगाई पुताई कराने के लिए सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने याचिका पर ये आदेश सुनाया है।
एएसआई के वकील ने रिपोर्ट पढ़ते हुए क्या कहा?
संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। मस्जिद कमेटी की ओर से रंगाई पुताई की इजाजत देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू तो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई से रिपोर्ट पढ़ने को कहा। एएसआई के वकील ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी ने कई सालों तक हुई पुताई कराई जिससे ढांचे की बाहरी दीवारों को नुकसान पहुंचा है।
ASI की दलीलों से सहमत नजर नहीं आया हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने एएसआई से पूछा कि आप लोग उस समय कहां थे। इसके जवाब में एएसआई के वकील ने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज की है। कोर्ट ने पूछा 2010, 2020 में आप कहां थे। वर्षों से मस्जिद कमेटी सफेदी करा रही थी आप क्या किए, 2024 और 2025 में ही क्यों जागे हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ASI की दलीलों से सहमत नजर नहीं आया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ASI मस्जिद के उन हिस्सों में सफेदी करेगा जहां इसकी जरूरत है। आज से 1 हफ्ते में मस्जिद में रंगाई पुताई का काम करने का निर्देश दिया।
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