कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी
सीतापुर। रेप केस के आरोपी फरार चल रहे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर लगातार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। सांसद द्वारा लगातार अपना पक्ष रखने के लिए बुलाये जाने के बाद भी हाजिर न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया है। दुष्कर्म मामले में सांसद राकेश राठौर के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय ने सोमवार को गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने दबिश तेज कर दी है।
गौरतलब है कि दुष्कर्म मामले में सांसद को बीती 25 जनवरी को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें 27 जनवरी तक सुबह 11 बजे कोतवाली में हाजिर होकर बयान दर्ज करवाने का मौका दिया गया था। वह सोमवार को कोतवाली नहीं पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश की कोर्ट से गिरफ्तारी अधिपत्र जारी करवा लिया।
बताते चलें पुलिस ने 17 जनवरी को शहर कोतवाली क्षेत्र के बट्सगंज निवासी एक महिला की शिकायत पर सांसद राठौर के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद सांसद फरार चल रहे हैं। बचाव पक्ष की ओर से 20 जनवरी को अधिवक्ता अरविंद मसलदान और दिनेश त्रिपाठी ने जिला जज कोर्ट में अंतरिम संरक्षण और जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सांसद के अधिवक्ता अरविंद मसलदान और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता विजय अवस्थी ने अपने-अपने पक्ष रखे। लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों याचिकाओं को खारिज करने का फैसला सुनाया गया था।साथ ही पुलिस द्वारा भी उनके प्रतिनिधि को नोटिस थमाते हुए 27 जनवरी तक का समय पक्ष रखने के लिए दिया गया था। लेकिन सोमवार को भी सांसद के हाजिर न होने पर पुलिस ने गिरफ्तारी अधिपत्र जारी कर दिया है।सूत्रों की माने तो सांसद का भतीजा सुबह कोतवाली नगर पहुंचा था। हालांकि पुलिस सांसद का बयान करवाने पर अड़ी रही। उनके सामने न आने पर यह कार्रवाई की गई।
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