
न्यूनतम 10 वर्ष की एकीकृत पेंशन योजना के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं
दया शंकर चौधरी
यूपीएस लाभ पहले से दावा किए गए एनपीएस लाभों के अतिरिक्त होंगे
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहक जो आज 31 मार्च को या उससे पहले न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं या उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी पहले से दावा किए गए एनपीएस लाभों के अलावा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत निम्नलिखित अतिरिक्त लाभों का दावा कर सकते हैं:
एकमुश्त भुगतान- प्रत्येक पूर्ण की गई छः माह की अर्हक सेवा के लिए अंतिम आहरित मूल वेतन और उस पर महंगाई भत्ते का दसवां हिस्सा।
मासिक टॉप-अप राशि की गणना स्वीकार्य यूपीएस भुगतान + महंगाई राहत (डीआर) में से एनपीएस के तहत संबंधित वार्षिकी राशि घटाकर की जाती है।
साधारण ब्याज सहित बकाया- लागू पीपीएफ दरों के अनुसार।
यूपीएस लाभों का दावा निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है
भौतिक माध्यम- डीडीओ पर जाकर फॉर्म जमा करके (बी2- सब्सक्राइबर के लिए और बी4/बी6- कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए)। फॉर्म को निम्न से डाउनलोड किया जा सकता है- www.npscra.nsdl.co.in/ups.php
ऑनलाइन मोड- ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए www.npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाएं।
लाभ का दावा करने की अंतिम तिथि: 30 जून, 2025
अधिक जानकारी के लिए: वेबिनार @ https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=546 में शामिल हों। यूपीएस हेल्प डेस्क (टोल-फ्री) नंबर -18005712930
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