
माफिया मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास दोषी करार
मऊ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हेट स्पीच मामले में आरोपी और माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी समेत उनके भाई और मंसूर अंसारी को दोषी करार दिया गया है थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा इससे पहले शनिवार को अपने भाई उमर अंसारी के साथ मऊ की सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। पेशी के दौरान कोर्ट में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं।
बता दें कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पूरा मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया था इस दौरान उन्होंने जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोक कर हिसाब किताब करने व सबक सिखाने की धमकी दी थी। इसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए एसआई गंगाराम बिंद के तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/22 धारा 506 171 च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस ने विवेचना में मामले में धारा 506 171 एफ 186 189 153 ए 120 बी भादवि में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। आज डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट के अदालत में अब्बास अंसारी को शारीरिक रूप से उपस्थित होना है। जिओ मोहम्मदाबाद शीतला प्रसाद ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब्बास अंसारी को न्यायालय परिषद में पेश किया गया है वहीं, इस दौरान कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है।
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