
उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एस आई आर) संबंधी कार्यक्रम एवं प्रक्रिया
दया शंकर चौधरी।
लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज (30 अक्टूबर, 2025) बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण (एस आई आर) का कार्यक्रम 27 अक्टूबर, 2025 को जारी कर दिया गया है। विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण की कार्यवाही के दौरान बूथ लेवल अधिकारी(बी0एल0ओ0) द्वारा अपने मतदेय स्थल के समस्त मतदाताओं से सम्पर्क करते हुए प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र 02 प्रतियों में उपलब्ध कराया जायेगा। बूथ लेवल अधिकारी(बी0एल0ओ0) कम से कम 03 बार मतदाता के घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रह करने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या एवं विधान सभा का नाम एवं राज्य की प्रविष्टियां पहले से ही भरी होंगी तथा फोटो भी पहले से मुद्रित होगा। मतदाता द्वारा अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो भी गणना प्रपत्र पर चस्पा किया जा सकता है।
गणना प्रपत्र में मतदाता द्वारा अन्य विवरण भरे जायेंगे, जो इस प्रकार हैं:-
* गणना प्रपत्र में पिछले विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2003 की निर्वाचक नामावली का विवरण भी निर्वाचक द्वारा भरा जायेगा, जो इस प्रकार है:-
* गणना प्रपत्र में मतदाता द्वारा भरे जाने वाले विवरणों को भरने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर बूथ लेवल अधिकारी की सहायता ली जा सकती है।
* मतदाता द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल http://voters.eci.gov.in/ से वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या संबंधी का नाम देखा जा सकता। स्वयं का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में न होने की स्थिति में अपने संबंधी का नाम यदि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है तो उसका विवरण भी स्वयं अथवा बूथ लेवल अधिकारी की सहायता से गणना प्रपत्र पर भरा जा सकता है।
* गणना प्रपत्र भरने के बाद स्वहस्ताक्षरित अथवा किसी वयस्क संबंधी के हस्ताक्षर करने के उपरान्त हस्ताक्षरित प्रपत्र की एक प्रति बूथ लेवल अधिकारी को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति बूथ लेवल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर मतदाता/वयस्क संबंधी को पावती के रूप में दी जायेगी।
* गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं देना है।
* जिन मतदाताओें द्वारा गणना प्रपत्र पर अपना विवरण भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करा दिया जायेगा, उन मतदाताओं का नाम आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित होगा।
* ऐसे सभी मतदाता जिनका नाम विगत विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण की मतदाता सूची से मिलान/लिंक नहीं किया जा सका होगा, उन्हें संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जायेगा।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान मतदाता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:-
* किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
* 01 जुलाई,1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख।
* सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
* पासपोर्ट।
* मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
* सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
* वन अधिकार प्रमाण पत्र।
* सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
* राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी अस्तित्व में हो)।
* राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
* सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
* आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड।। दिनांक 09 सितम्बर,2025 (अनुलग्नक ।।) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
* 01 जुलाई,2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का उद्धरण।
* निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन(ड्राफ्ट रोल) दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 को किया जायेगा।
* दावे एवं आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 से दिनांक 08 जनवरी, 2026 तक होगी।
* दावे एवं आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि के दौरान किसी भी मतदाता द्वारा दावा/आपत्ति दाखिल की जा सकती है।
* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध किसी मतदाता द्वारा दाखिल की गयी प्रथम अपील की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी और जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील की सुनवाई प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
* निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन 07 फरवरी, 2026 को किया जायेगा।
* सभी मतदाताओं से यह अपील की जाती है कि वह गणना अवधि के दौरान बूथ लेवल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये गणना प्रपत्र में अपनी प्रविष्टियों को सही-सही दर्ज कर बूथ लेवल अधिकारी को ससमय उपलब्ध करा दें।
 
                                        














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