
PPF में अब मिलेगा डबल ब्याज, जानें क्या है तरीका
नई दिल्ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करना अच्छे ब्याज और टैक्स सेविंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है ज्यादातर भारतीय इस स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं इसमें सरकारी गारंटी मिलती है। खास बात यह है कि इस निवेश को ई-ई-ई कैटेगरी में रखा गया है इसका मतलब है कि आपका निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट सभी पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है लेकिन, आप इस निवेश को बढ़ा सकते हैं और डबल ब्याज का लाभ भी पा सकते हैं।
पीपीएफ में निवेश दोगुना कैसे होता है?
पीपीएफ में पुरानी टैक्स व्यवस्था का दावा करने वालों को आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है आप साल में 12 बार पैसा जमा कर सकते हैं लेकिन, शादीशुदा निवेशकों के लिए एक काम की बात है अगर आप अपने पार्टनर के नाम पर पीपीएफ खोलते हैं तो एक वित्त वर्ष में निवेश दोगुना कर सकते हैं और दोनों खातों पर ब्याज का लाभ भी पा सकते हैं।
पीपीएफ में निवेश के क्या फायदे हैं?
विशेषज्ञों का कहना है कि अपने जीवन साथी के नाम पर पीपीएफ खाता खोलकर निवेशक अपने दूसरे निवेश विकल्प की जगह पीपीएफ में निवेश कर सकता है ऐसे में उसके पास दो विकल्प होंगे. पहला अपने खाते में 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकता है।
वहीं, दूसरा साथी के नाम पर भी एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये जमा कर सकता है इन दोनों खातों पर अलग-अलग ब्याज मिलेगा वहीं, किसी एक खाते पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट ली जा सकती है ऐसे में आपकी पीपीएफ निवेश सीमा दोगुनी होकर 3 लाख रुपये हो जाएगी। ई-ई-ई कैटेगरी में आने की वजह से निवेशक को पीपीएफ ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर टैक्स छूट का लाभ भी मिलेगा।
ब्याज का दोगुना फायदा
वहीं, भविष्य में जब आपके पार्टनर का पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होगा, तो आपके पार्टनर के पीपीएफ अकाउंट में आपके शुरुआती निवेश से होने वाली आय साल दर साल आपकी आय में जुड़ती जाएगी इसलिए यह विकल्प शादीशुदा लोगों को पीपीएफ अकाउंट में अपना योगदान दोगुना करने का मौका भी देता है।
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