
विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से लैपटॉप/कम्प्यूटर/ टैबलेट क्रय किये जाने हेतु धनराशि की सीमा रू0 2.5 लाख की गयी
दया शंकर चौधरी।
लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम मे उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से विधायकगण (विधान सभा/विधान परिषद) के उपयोगार्थ लैपटॉप/कम्प्यूटर/टैबलेट क्रय किये जाने हेतु पूर्व में निर्धारित धनराशि की सीमा रू0 1.25 लाख से बढ़ाकर रू0 2.5 लाख कर दी गयी है। इस सम्बन्ध मे आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
अब विधायकगण (विधान सभा/विधान परिषद) के उपयोगार्थ इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के द्वारा लैपटॉप/कम्प्यूटर के मिड रेंज में दी गयी विशिष्टियों के बराबर या उससे उच्च विशिष्टि के लैपटॉप/कम्प्यूटर हेतु निर्धारित मानक के अनुसार रू0 2.5 लाख अधिकतम सीमा तक क्रय किये जा सकेंगे। जारी शासनादेश मे आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, समस्त जिलाधिकारियो व मुख्य विकास अधिकारियो को निर्देश दिये गये हैं कि इस सम्बन्ध मे जारी दिशा निर्देशो का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उप मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिये गये है कि इस शासनादेश की प्रति जनपद के सभी विधायकगण (विधान सभा/विधान परिषद) को समय से उपलब्ध करा दी जाय।
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