
दिल्ली में CNG ऑटो की जगह EV ऑटो चलाने की सिफारिश
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा जल्द ही घोषित की जाने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में राजधानी से CNG से चलने वाले ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, 15 अगस्त 2025 से CNG ऑटो का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा और किसी भी CNG ऑटो का परमिट नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इनकी जगह सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे।
ड्राफ्ट पॉलिसी में अन्य सिफारिशें भी की गई हैं
- 10 साल से पुराने CNG ऑटो या तो रिप्लेस किए जाएंगे या फिर बैटरी से चलने के लिए रिट्रोफिट किए जाएंगे।
- 15 अगस्त 2026 से दोपहिया पेट्रोल, डीजल या CNG वाहनों को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी।
- 15 अगस्त 2025 से माल ढुलाई के लिए कोई भी CNG/डीजल/पेट्रोल तीन पहिया वाहन रजिस्टर नहीं होगा।
- नगर निगम, NDMC और जल बोर्ड के कूड़ा संग्रहण वाहनों को 31 दिसंबर 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य।
BS-VI डीजल बसें जारी रहेंगी
DTC और DIMTS के इंट्रा-सिटी बस संचालन के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की सिफारिश। इंटरस्टेट के लिए BS-VI डीजल बसें जारी रहेंगी। जिन निजी कार मालिकों के पास पहले से दो वाहन हैं, उन्हें अगली बार सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही खरीदनी होगी (EV पॉलिसी लागू होने के बाद से)।
कैबिनेट मंजूरी के दौरान बदलाव हो सकते हैं
हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि टू-व्हीलर से जुड़ी सिफारिशों में कैबिनेट मंजूरी के दौरान बदलाव हो सकते हैं। दिल्ली सरकार ने मौजूदा ईवी नीति को 31 मार्च को समाप्त होने के बाद 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। यह अंतिम विस्तार माना जा रहा है, क्योंकि नई पॉलिसी लगभग तैयार है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। स पॉलिसी का उद्देश्य राजधानी दिल्ली में फॉसिल फ्यूल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण को कम करना है।
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