KGMU के बाहर अब नहीं मिलेगा भोजन
लखनऊ। अब कोई संस्था या व्यक्ति बाहर से भोजन लाकर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में मरीजों और तीमारदारों को भोजन नहीं बांट सकेंगे। अगर किसी को भोजन बांटना है तो उसे संस्थान की रसोई में ही बनवाना होगा। बाहर लाया गया एफएसएसआई प्रमाणपत्र हासिल भोजन बांट सकते हैं। ये निर्देश शुक्रवार को संस्थान प्रशासन ने जारी किए हैं।
केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर समेत कई विभागों के बाहर लोग मरीजों और तीमारदारों को भोजन बांटते रहते हैं। भोजन की गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। इसे लेकर विभागों ने कई बार सवाल भी उठाए थे। जिस पर कुलपति प्रो. नित्यानंद ने 6 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। इसकी रिपोर्ट आने पर चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर सुरेश कुमार की तरफ से शुक्रवार को परिसर में भोजन बांटने की गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसमें भोजन बांटने की शर्तें तय कर दी गई हैं। इसके तहत भोजन बांटने के लिए सामाजिक संस्था, व्यक्ति या एनजीओ को पर्यावरण विभाग के एचओडी से अनुमति लेनी होगी। कहां, कितने लोगों को और किस तारीख को भोजन बांटा जाएगा यह बताना होगा। मेन्यू कार्ड के मुताबिक केजीएमयू की रसोई में भोजन बनवाने का खर्च जमा करना होगा। शुल्क जमा की रसीद केजीएमयू के किचन संचालक को देनी होगी। तय तारीख पर किचन से पैकेट में बंद कर भोजन बांटने के लिए दिया जाएगा।
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