
"पर ड्रॉप मोर क्रॉप" योजना के अंतर्गत खेत तालाब निर्माण पर जोर
दया शंकर चौधरी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि और कृषि में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.) के घटक "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" के उपघटक "अदर इंटरवेंशन" के तहत वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।
आपको बताते चलें कि वर्ष 2017-18 से अब तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाब निर्मित किए जा चुके हैं, जो हमारे किसानों के अथक प्रयासों और सरकार की नीतियों का परिणाम है। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने और भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से, वर्ष 2025-26 में भी खेत तालाब निर्माण का कार्य जारी रहेगा। इसके लिए किसानों के ऑनलाइन चयन की प्रक्रिया 3 जून, 2025 से शुरू हो चुकी है।
योजना के अंतर्गत खेत तालाब निर्माण हेतु पात्रता एवं शर्तें
किसान भाई-बहनों से आग्रह किया गया है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों और शर्तों का पालन करें।
तालाब का प्रकार और अनुदान
लघु तालाब: आकार 22x20x3 मीटर। इसकी निर्धारित लागत ₹1,05,000 है, जिस पर प्रति इकाई ₹52,500 का अनुदान देय होगा। शेष ₹52,500 कृषक अंश होगा।
ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया
अनुदान पर खेत तालाब की बुकिंग के लिए विभागीय वेबसाइट "https://agridarshan.up.gov.in" पर विभागीय पोर्टल में पंजीकृत कृषक "पहले आओ, पहले पाओ" सिद्धांत पर 3 जून, 2025 से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
पोर्टल से कन्फर्म टोकन की सूचना कृषक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। साथ ही, पोर्टल पर अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि भी प्रदर्शित होगी। किसी कारणवश मोबाइल पर एसएमएस न पहुंचने पर पोर्टल पर प्रदर्शित अंतिम तिथि ही मान्य होगी।
टोकन मनी और आवश्यक दस्तावेज
- खेत तालाब हेतु टोकन मनी ₹1,000 होगी, जिसे कृषक द्वारा बुकिंग करते समय ऑनलाइन जमा किया जाएगा।
- जिस खेत में तालाब खुदवाना है, उसकी खसरा/खतौनी तथा निर्धारित घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी और टोकन मनी जब्त कर प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का टोकन कन्फर्म किया जाएगा।
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की अनिवार्यता:
- योजनांतर्गत खेत तालाब के लाभार्थियों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (माइक्रो इरिगेशन सिस्टम) की स्थापना अनिवार्य होगी।
- वे कृषक ही पात्रता श्रेणी में आएंगे, जिन्होंने आवेदन तिथि तक विगत 07 वर्षों में उद्यान/कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की हो और वर्तमान में वह चालू स्थिति में हो।
- इसके अतिरिक्त, अन्य कृषकों को खेत तालाब पर अनुदान तभी देय होगा जब वे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध कराएंगे।
अनुदान का भुगतान
अनुदान का भुगतान डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दो किस्तों में किया जाएगा।
पंपसेट पर अनुदान
- खेत तालाब के लाभार्थियों को पंपसेट पर अनुदान हेतु अलग से पोर्टल खोला जाएगा।
- पंपसेट पर मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹15,000 प्रति इकाई अनुदान की सुविधा प्राप्त होगी।
- पंपसेट अनुदान हेतु वही लाभार्थी कृषक पात्र होंगे जिन्होंने पंजीकरण की तिथि तक उद्यान विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर ली है एवं खेत तालाब योजनांतर्गत तालाब निर्माण का कार्य भी पूर्ण कर लिया है।
- इस संबंध में कृषि मंत्री से सुविधा आप सही ने किसानों से अपील की है कि प्रदेश के सभी पात्र किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और जल संरक्षण के इस महत्वपूर्ण अभियान में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने जनपद के कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संपर्क करें।
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).