नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में दोषी को 7 साल की सजा, 60 हजार रुपये जुर्माना

लखनऊ। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी का एक और असर सामने आया है। गोमतीनगर थाने में दर्ज नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत ने 10 सितंबर 2026 को वाद संख्या 1001/17 और मु0अ0सं0 768/17 से संबंधित मामले में यह फैसला सुनाया। अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पाल पुत्र राजेश कुमार पाल, निवासी ग्राम सुनवा, थाना मवई, जिला फैजाबाद को धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया गया।
15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त ने वादी की 15 वर्षीय भांजी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा लिया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान लखनऊ पुलिस और अभियोजन विभाग की ओर से लगातार प्रभावी पैरवी की गई।
पुलिस आयुक्त तरुण गाबा और संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए न्यायालयों में प्रभावी पैरवी पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा के पर्यवेक्षण तथा पुलिस उपायुक्त पूर्वी के कुशल निर्देशन में मामले की पैरवी की गई।
पुलिस और अभियोजन की संयुक्त पैरवी का परिणाम
गोमतीनगर थाना पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन कार्यालय और थाने के पैरोकार हेड कांस्टेबल रंजेश कुमार के प्रयासों से मामले में प्रभावी पैरवी की गई। प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश चन्द्र तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियोजन पक्ष से समन्वय कर मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाया।
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के बाद अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पाल को संबंधित धाराओं में दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 60,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
लेखक के बारे में
Santosh Kumar Singh
श्री सिंह ‘विजुअल लाइव’ मासिक पत्रिका एवं न्यूज पोर्टल के संपादक के रूप में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्ष 2004 से उन्होंने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी सेवाएं देते हुए पत्रकारिता का लंबा अनुभव अर्जित किया है। लखनऊ से प्रकाशित हिन्दी दैनिक राष्ट्रीय सहारा, डेली न्यूज एक्टिविस्ट, राष्ट्रीय स्वरूप और भारत प्रतिदिन सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के लिए उन्होंने रिपोर्टिंग की है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लखनऊ आगमन से लेकर राजनीति, प्रशासन, जनसरोकार और शहर की महत्वपूर्ण घटनाओं की रिपोर्टिंग में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। श्री सिंह की विशेष रुचि खोजी पत्रकारिता और डिजिटल माध्यमों के प्रभावी इस्तेमाल में है। इंटरनेट आधारित शोध, सूचना के स्रोतों की पड़ताल और खबर की बारीकियों तक पहुंचने की उनकी कार्यशैली उन्हें अलग पहचान देती है। बदलते मीडिया परिदृश्य में वे तथ्यपरक, विश्वसनीय और जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं। पत्रकारिता के साथ उन्हें संगीत और यात्रा में विशेष रुचि है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए जिज्ञासा, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और तथ्यों के प्रति ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। Santosh Kumar Singh की सभी खबरें देखें →
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