कृषि मंत्री ने खाद भण्डार व कृषक सेवा केन्द्र का किया निरीक्षण
दया शंकर चौधरी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा जनपदों में कृषकों द्वारा की जा रही रबी फसलों की बुवाई के दृष्टिगत लखनऊ के बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०. निगोहा (विकास खण्ड-मोहनलालगंज), जनपद रायबरेली में इफको किसान सेवा केन्द्र, बछरावां, निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्रय केन्द्र यादव खाद भण्डार, कुंदनगंज, बछरावां, श्याम खाद भण्डार, हरचंद्रपुर, रवि खाद भण्डार उमरी, सलोन, जय माँ शारदा ध्रुव एग्री जंक्शन केन्द्र, हरचंद्रपुर तथा जनपद प्रतापगढ़ में अम्बे खाद भण्डार व कृषक सेवा केन्द्र, रानीगंज, कैथौला बाजार, लालगंज का औचक निरीक्षण अनिल कुमार पाठक, संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ, उप कृषि निदेशक, लखनऊ एवं सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारी के साथ औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान वहां पर उपस्थित कृषक भाईयों से खाद की उपलब्धता के बारे में जानकारी की गई। मंत्री के द्वारा अन्नदाता किसान बंधुओं को बिना किसी असुविधा के सुगमतापूर्वक उर्वरक प्राप्त हो, इसके लिए निरीक्षण में उपस्थित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये। थोक उर्वरक विक्रेताओं द्वारा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक पहुँचाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार से विलम्ब न किया जाए। उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा कृषकों को उर्वरक के साथ कोई अन्य उत्पाद को टैगिंग अथवा होल्डिंग न करें। प्रदेश के समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरक का विक्रय बोरी में अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर बिक्री न कर रहे हो। उपरोक्त के क्रम कालाबाजारी / अधिक मूल्य पर बिक्री/उर्वरकों की होल्डिंग तथा टैगिंग से सम्बन्धित तथ्य प्रकाश में आता है तो तत्काल सम्बन्धित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र को भी निरस्त करें एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही सम्पादित करें।
वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 137 फास्फटिक उर्वरकों की रैक डिस्पैच की गई है, जिसमें से 94 रैके पहुँच चुकी है तथा शेष 43 फास्फेटिक रैक रास्ते में है, जिनके आगामी 02 से 03 दिन के भीतर अपने गन्तव्य तक पहुँचने की सम्भावना है। किसान भाईयों को फसल बुवाई में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के किसान भाईयों को उनकी जोत/आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का दायित्व है।
कृषक भाईयों द्वारा प्रायः उर्वरकों का क्रय करने हेतु साधन सहकारी/सहकारिता क्षेत्र को प्राथमिकता देने के दृष्टिगत निजी क्षेत्र के उर्वरक कम्पनियों की जनपद में लगने वाली उर्वरक रैक में 30% उर्वरक सहकारिता क्षेत्र को उपलब्ध कराने के निर्देश पर शासनादेश सं0-1867911/12-2099/125/2019-1315/2024 दिनांक 13 नवम्बर, 2024 निर्गत है, परन्तु वर्तमान में कृषकों के द्वारा की जा रही दैनिक औसत खपत के दृष्टिगत उक्त 30% मात्रा को बढ़ाकर 50% किये जाने का निर्णय मंत्री जी द्वारा लिया गया है।
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