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टीवी विज्ञापनों पर 12 मिनट की सीमा खत्म, TRAI ने 2012 का विनियम किया निरस्त

By News Desk·10 Sept 2026 10:12 PM (IST)
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टीवी विज्ञापनों पर 12 मिनट की सीमा खत्म, TRAI ने 2012 का विनियम किया निरस्त

नई दिल्ली। टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि को लेकर लागू करीब 14 साल पुराने नियामकीय प्रावधान अब खत्म हो गए हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 10 सितंबर 2026 को ‘सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026’ जारी कर वर्ष 2012 में लागू किए गए विज्ञापन अवधि संबंधी विनियम को निरस्त कर दिया है।

TRAI का यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में किए गए बदलाव के बाद आया है। नए बदलाव के बाद टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि को लेकर पहले लागू 12 मिनट प्रति घंटे की सीमा समाप्त हो गई है।

2012 में तय हुई थी 12 मिनट की सीमा

TRAI ने 14 मई 2012 को ‘सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि) विनियम, 2012’ जारी किया था। इसके तहत किसी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान एक घंटे में विज्ञापनों की अधिकतम अवधि 12 मिनट निर्धारित की गई थी।

इन नियमों का उद्देश्य टेलीविजन दर्शकों के हितों की रक्षा करना और विज्ञापन प्रसारण की निर्धारित सीमा का पालन सुनिश्चित करना था। इसके लिए TRAI को सेवा प्रदाताओं को आवश्यक आदेश और निर्देश जारी करने का अधिकार भी दिया गया था।

यह व्यवस्था मुख्य रूप से केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 के उप-नियम (11) में निर्धारित विज्ञापन अवधि की सीमा की निगरानी और उसे लागू करने से जुड़ी थी।

केंद्र सरकार ने हटाया नियम

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 21 अगस्त 2026 को सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 के उप-नियम (11) को हटा दिया। इसके साथ ही टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि से जुड़ी 12 मिनट की निर्धारित सीमा भी समाप्त हो गई।

सरकार ने यह बदलाव टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में आए व्यापक बदलाव, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और दर्शकों की बदलती पसंद को ध्यान में रखते हुए किया है। इसका एक उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करना भी है।

सरकार के फैसले के बाद TRAI ने भी हटाया अपना प्रावधान

केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापन अवधि की सीमा समाप्त किए जाने के बाद TRAI के 2012 के विनियम को जारी रखना केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप नहीं होता। इसी वजह से TRAI ने अपने पुराने विनियम और उसके तहत जारी सभी आदेशों एवं निर्देशों को निरस्त करने का फैसला किया है।

TRAI का नया निरसन विनियम, 2026 सरकारी गजट में इसकी अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगा।

इस बदलाव के बाद अब टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन प्रसारण की अवधि पर पहले जैसी 12 मिनट प्रति घंटे की नियामकीय सीमा लागू नहीं रहेगी। हालांकि, विज्ञापन प्रसारण से जुड़े अन्य लागू कानूनों और नियमों का पालन संबंधित प्रसारकों को करना होगा।

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