उत्तराखंड : 26 अक्टूबर से मिठाई की हर ट्रे पर लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट

खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर भी लागू होगा नया नियम, ग्राहकों को मिलेगी ताजगी और इस्तेमाल की अंतिम तारीख की जानकारी
देहरादून। त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम उठाया है। 26 अक्टूबर 2026 से प्रदेश की मिठाई की दुकानों पर बिक्री के लिए रखी जाने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अथवा ‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी और उनके सेवन की सुरक्षित अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी देना है।
खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा नियम
अब तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर निर्माण तिथि और उपयोग अवधि जैसी जानकारी देना अनिवार्य था, लेकिन खुली मिठाइयों को ट्रे और काउंटर में सजाकर बेचने के दौरान ग्राहकों को उनके तैयार होने की तारीख और इस्तेमाल की अंतिम अवधि की जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती थी। नए निर्देश के तहत इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार, दुकानदारों को मिठाई की ट्रे या काउंटर पर ऐसी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, जिसे ग्राहक खरीदारी से पहले आसानी से देख सकें। यह व्यवस्था खुली मिठाइयों के साथ बेकरी उत्पादों पर भी लागू होगी।

हर मिठाई की उपयोग अवधि हो सकती है अलग
मिठाइयों की ताजगी और सुरक्षित उपयोग की अवधि उनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बनाने की विधि और रखरखाव की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। दूध और खोये से बनी मिठाइयों तथा सूखी मिठाइयों की उपयोग अवधि एक जैसी नहीं होती। ऐसे में निर्माण तिथि और ‘यूज बाय डेट’ की जानकारी मिलने से ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
त्योहारों में खाद्य सुरक्षा पर जोर
दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। इस दौरान दुकानों पर बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार करके बिक्री के लिए रखी जाती हैं। ऐसे में उनकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम अवधि की जानकारी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन का यह कदम मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने और दुकानदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि, नियम का प्रभावी क्रियान्वयन दुकानों पर इसकी नियमित निगरानी और निर्देशों के पालन पर निर्भर करेगा।
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